शहडोल। माननीय न्यायालय श्रीमान संदीप कुमार सोनी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला शहडोल ने थाना जैतपुर के अपराध क्रं0 525/22, विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 103/23, धारा 376, 363, 366ए, भादवि 3/4 ,में आरोपी सुरेश अगरिया पिता स्व0 ओमप्रकाश अगरिया उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नं0 11 बसंतपुर दफाई, चचाई, अनूपपुर म0प्र0 को भादवि धारा 363 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं 366 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड धारा 3 सहपठित धारा 4(2) पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड, से दण्डित किया।
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प्रकरण में अभियोजन की ओर से श्रीमति सुषमा सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई एवं श्री मुकेश कुमार एडीपीओ शहडोल द्वारा प्रकरण में सहयोग प्रदान किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही उप निरीक्षक अर्चना धुर्वे द्वारा की गई। अभियोजन के विशेष अनुरोध पर माननीय न्यायालय ने राज्य प्रतिकर योजना के तहत पीडिता को प्रतिकर दिए जाने हेतु आदेशित किया ।
घटना का विवरण
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि पीडिता की मां फरियादिया थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 09/11/2022 को सुबह करीब 11 बजे मैं धान काटने के लिए खेत जा रही थी तभी अपनी बेटी को प्रेक्टिकल की फीस जमा करने के लिए पैसे देकर खेत चली गई। शाम करीब 6 बजे खेत से घर आई तो मेरी बेटी घर पर नहीं थी।
पति से पूछने पर उन्होनें बताया कि स्कूल गई थी स्कूल से अभी तक नहीं आई है। आसपास रिश्तेदारी में पूछताछ किए लेकिन मेरी लडकी का कोई पता नहीं चला। प्रथम सूचना लेख कर पीडिता की तलाश की गई। दिनांक 13/11/2022 को दस्तयाबी के बाद पीडिता ने बताया कि आरोपी सुरेश अगरिया उसे अपने साथ ले गया था और जंगल में उसके साथ दुष्कर्म किया था। प्रकरण में विवेचना कार्यवाही पूर्ण की कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । साक्ष्य पूर्ण होन के उपरांत अभियोजन की ओर से माननीय न्यायालय समक्ष अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को वर्धित दण्ड से दण्डित किया।