एफआईआर दर्ज होने मात्र से सस्ते राशन की दुकान का लाइसेंस निरस्त नहीं होगा : हाईकोर्ट

Shabdrang
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यूपी में राशन की दुकान चलाने वालों के लिए बड़ा फैसला…इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से राहत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज होने मात्र से सस्ते राशन की दुकान का लाइसेंस निरस्त नहीं होगा, इसके लिए पूरी जांच होना जरूरी है। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल कोर्ट की प्रकाश पीडिया की सिंगल बेंच में साजिद, यतीश कुमार समेत 22 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया।

कोर्ट ने मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, अमरोहा समेत सभी जिलों के दुकानदारों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के कारण लाइसेंस निरस्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया और दुकानदारों की दुकान तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विशाल टंडन ने कहा कि याचिकाकर्ता का लाइसेंस जिला पूर्ति अधिकारी मेरठ ने बिना जांच किए और सुनवाई का मौका दिए बगैर सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के आधार पर निरस्त कर दिया। पूर्ति अधिकारी ने इस मामले में बिना किसी गवाह से पूछताछ किए और बिना जांच किए लाइसेंस निरस्त कर दिया था।

इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई जिसे कमिश्नर ने पूरी तरह खारिज कर दिया। इसमें सरकार के 5 अगस्त 19 के आदेश का भी पालन नहीं किया गया, जिसमें प्रारंभिक जांच करना जरूरी है, जिसके बाद ही यह कार्रवाई की जा सकती है। इसके चलते बजरंगी तिवारी केस में दिए गए फैसले का भी पालन नहीं किया गया, जिसमें एफआईआर के आधार पर लाइसेंस रद्द करने को अवैधानिक बताया गया था।

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राज्य सरकार के अपराध महाधिवक्ता अशोक मेहता ने तर्क दिया कि जांच में आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर राशन की कालाबाजारी की बात सामने आई थी और इस मामले पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिना जांच के सिर्फ एफआईआर के आधार पर दुकान का लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता। इस दौरान कोर्ट ने सभी आदेशों को रद्द करते हुए सभी याचिकाएं स्वीकार कर लीं।

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